
शिक्षा अधिकार अधिनियम पर
तहसील दातागंज में शिविर का आयोजन किया गया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में तहसील दातागंज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे पी एल वी रामवीर शर्मा ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भारत के 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून है. यह अधिनियम 4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद ने पारित किया था और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ इस अधिनियम के तहत, सरकार का यह दायित्व है कि 6 से 14 साल के बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति, और प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है।
सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी।
गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल प्रवेश के लिए किसी बच्चे या अभिभावक का साक्षात्कार नहीं ले सकते।
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा, या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं कहा जाएगा।शिक्षा प्रणाली में गिरावट और खराब शिक्षण परिणामों से निपटने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है । भारत सरकार चाहती है कि प्रत्येक भारतीय बच्चे को लिंग, जाति, पंथ और पारिवारिक आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
इसी शब्दो के साथ शिविर का समापन किया गया उपस्थित
नायब तहसील दार आनंद कुमार पी एल वी रामवीर शर्मा प्रीति सिंह मुनेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे