
सिवनी — जिले में बढ़ती पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
रबी सीजन 2025-26 की फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में लागू किया गया है।
👉 प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि:
पराली/नरवाई में आग लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ रीपर या स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा।
बिना इन उपकरणों के मशीन संचालन पर कार्रवाई की जाएगी।
💰 जुर्माने का प्रावधान
आदेश के तहत उल्लंघन करने पर किसानों पर निम्नानुसार अर्थदंड लगाया जाएगा:
2 एकड़ से कम: ₹2500 प्रति घटना
2 से 5 एकड़: ₹5000 प्रति घटना
5 एकड़ से अधिक: ₹15000 प्रति घटना
⚖️ कानूनी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले 2 माह तक प्रभावी रहेगा।
👉 प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण और कानून का पालन करते हुए नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं।








