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हाईकोर्ट के आदेश पर सिंगरौली में चला बुलडोजर, सार्वजनिक रास्ते पर बना अवैध मकान ध्वस्त

हाईकोर्ट के आदेश पर सिंगरौली में चला बुलडोजर, सार्वजनिक रास्ते पर बना अवैध मकान ध्वस्त सिंगरौली। जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरई तहसील के महुआ गांव में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर बने अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई। नायब तहसीलदार अमित मिश्रा ने बताया कि जिस जमीन पर मकान बनाया गया था, वह सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है। अवैध निर्माण के चलते ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही मुनादी कराकर स्वयं कब्जा हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन तय अवधि के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मजबूरन बुलडोजर चलाया गया। भारी पुलिस बल रहा तैनात कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई। इस सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का संदेश साफ अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लगातार अभियान चलाकर ऐसे निर्माण हटाए जाएंगे।

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