जिले मे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
आबकारी एक्ट के प्रकरण मे 04 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
जिले मे 22 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
खंडवा, 03 फरवरी 2026
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में दिनांक 02.02.2026 को कुल 01 स्थाई, 04 गिरफ़्तारी वारंट, 27 जमानती वारंट एवं 54 समंस जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।
दिनांक 02.02.2026 को जिला खंडवा मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने वाले, तेज गति, बिना एचएस आरपी, बिना वैध बीमा वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले कुल 80 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 34200/-रुपये वसूल किए गए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
दिनांक 02.02.2026 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली के आरोपी शिव कुमार पिता मंगत सिसोदिया जाति नाथ उम्र 30 वर्ष निवासी रामनगर खण्डवा जिला खंडवा को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुये पकडा जिसके कब्जे से एक डिस्पोजल ग्लास,एक बालाजी का नमकीन का खुला हुआ आधा पैकेट, एक पानी की आधी भरी बटल, एक OLD CASK कंपनी का रम का क्वार्टर जिसमे करीबन 20 एम. एल. शराब भरी हुई जप्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 36 (बी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
थाना पिपलोद के आरोपी रवि पिता राजाराम निवासी ग्राम जलकुंआ के कब्जे से 08 कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 800/- रू को जप्तर किया गया। आरोपी गबरू पिता कोमल जाति भील उम्र 30 साल निवासी चिचखेडा के कब्जे से 06 कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 600/- रू की जप्तम किया गया। थाना मांधाता के आरोपी सुन्दरलाल पिता धन्नाजी जाति मानकर उम्र 43 साल निवासी गुजंली द्वारा अवैध रुप से देशी मदिरा प्लेन के 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा कुल कीमती 1760/- रूपये की जप्त की गई। उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
जिले के विभिन्न थानो मे दिनांक 02.02.2026 को 22 कुल असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 BNSS के तहत 04 प्रकरणों मे 12 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 129 BNSS के तहत 06 प्रकरणों में 06 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 BNSS के तहत 04 प्रकरणों में 04 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 12 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है।
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