ताज़ा ख़बरें

आबकारी अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त घोषित करते हुए ₹25000 की जमा अर्थ दंड राशि वापस करने के आदेश पारित किए हैं।

खास खबर

दिनांक 12 फरवरी 2017 को आबकारी विभाग द्वारा इंदौर नाका रोड पर रात्रि 3:00 बजे करीब कृष्णा विश्वकर्मा को 315 लीटर शराब सहित पकड़ा था जिसमें 29 पेटी देसी प्लेन और शॉप बेटी मसाला मदिरा कल 35 पेटी जिसकी मात्रा ₹315 बल्क लीटर थी पकड़ा था।
मामले के अनुसंधान उपरांत चलने कार्रवाई खंडवा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई थी यहां पर विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी कृष्ण को 1 वर्ष सश्रम कारावास और ₹25000 के अर्थदंड से दण्डित किया था।
उक्त दोषसिद्धि को आरोपी कृष्ण ने देवेंद्र सिंह यादव के माध्यम से सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की थी जिसे चतुर्थ सत्र न्यायाधीश खंडवा द्वारा स्वीकार कर आरोपी अपीलार्थी कृष्णा पिता सदाशिव विश्वकर्मा को दण्ड आज्ञा अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त घोषित करते हुए ₹25000 की जमा अर्थ दंड राशि वापस करने के आदेश पारित किए हैं।
अपील प्रकरण में विचार करते हुए न्यायालय द्वारा अभियान पक्ष के बहुत सी खामियी को इंगित करते हुए बरी किया है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!