जिले मे 15 दिवसीय विशेष अभियान के क्रियान्वयन मे 209 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही.एक्ट के तहत गई कार्यवाही
अवैध शराब प्रकरण मे 04 आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
22 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
खंडवा, 09 सितंबर 2025 पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन मे दिनांक 08.09.25 को कुल 15 गिरफ़्तारी, 37 जमानती वारंट, 108 समन जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।
दिनांक 08.09.25 को प्रदेश स्तर पर बढ़ती सड़क दुर्घटना एवं उनमे होने वाली मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से एवं लोगो को यातायात नियमों का पालन कराये जाने हेतु दिनांक 08/09/2025 से 22/09/25 तक प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके पालन मे जिला खंडवा मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट/सीटवेल्ट वाहन चलाना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना, राँग साइड वाहन चलाना, ओव्हर लोडिंग वाहन चलाना, बिना लायसेन्स, विना फिटनेस, बिना परमिट के वाहन चलाने पर नियमो का उल्लंघन करने वाले कुल 209 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 98900/-रुपये वसूल किए गए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई, नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध एम व्ही एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी|
दिनांक 08.09.25 को अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना पिपलोद के आरोपी कचरू पिता नत्थु जाति बंजारा उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोरधड, के कब्जे से 07 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कीमती 700/- रूपये की जप्त की गई। थाना मांधाता के आरोपी भीमा पिता तारण मानकर जाति मानकर उम 35 साल नि. मोरटक्का माफी द्वारा 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 800/- रूपये की जप्त की गई। थाना धनगांव के आरोपी इंदौरी पिता मांगीलाल भील उम्र 36 साल निवासी भेरूखेडा के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कीमती 1200/- रूपये की जप्त की गई। थाना हरसूद की आरोपी रमेश पिता गंगाराम चौहान उम्र 49 साल निवासी ग्राम देवल्दी मो. नं. अप्राप्त है। द्वारा उसके ढाबे पर 18 क्वाटर देशी प्लेन शराब कीमती 1400/-रुपये की जप्त की गई। उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
जिले के विभिन्न थानो मे दिनांक 08.09.25 को कुल 22 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 BNSS के तहत 10 प्रकरणों मे 14 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 BNSS के तहत 08 प्रकरण मे 08 अनावेदकों के विरुद्ध अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 05 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है।
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