वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हए राज्य शासन के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने आवश्यक नागरिक सेवाओं से जुड़े 13 विभागों के समस्त शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग,जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के अवकाशों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इन 13 विभागों के समस्त जिला अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वयं अथवा परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में कोई भी जिला अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर की अनुमति के बगैर अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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