
पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में गई बालिका से शादी समारोह के जलसे के दौरान एक बालिका अपने परिचित युवको द्वारा गलत काम करने की शिकार हुई । बालिका के परिजन और गवाहों के अनुसार जब घर वालों ने जब बालिका को संदिग्ध हालत में पड़ी मिली तब उन्होंने बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर घटना की जानकारी थाने में दी। थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जीपीएम पुलिस के द्वारा प्रकरण में तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुएआरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था ।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड सुश्री एकता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण के आरोपियों को आजीवन कारावास व एक एक हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री नवीन कुमार बोरकर एवँ शासन की ओर से मामले की पैरवी श्री कौशल सिंह अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा की गई।
आरोपीगण
1.गंगा राम चौधरी पिता राजू चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी पिपलामार बड़का टोला थाना पेण्ड्रा ।
2.नरेश चौधरी पिता स्वर्गीय मनोज चौधरी उम्र 18 वर्ष निवासी तुलबुल थाना पसान ।