
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
वाहन में पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाने वाले आरोपीयों के खिलाफ छैगांवमाखन पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया
खंडवा, 15 अप्रैल 2025
दिनांक 14.04.25 को सउनि निवृत्ती इंगले द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबीर सूचना पर विश्वास कर इन्दौर इच्छापुर हाईवे रोड राठौर ढाबे ग्राम छैगांवमाखन के सामने एक लाल रंग आयसर आते दिखाई दी जिसको चेक करते उसमें 17 भैंसे ठुस ठुस कर कुरता पूर्वक क्षमता से अधिक भरी हुई मिली, आयसर वाहन क्रमाक CG 04 PE 6301 में ठुस ठुस कर पशु ले जा रहे थे। ड्रायवर सिट पर बैठे हुये व्यक्ति का नाम पता पुछते उसने अपना नाम सत्तार पिता हुसैन उम्र 46 साल निवासी मोघट थाने के पीछे खंडवा, व क्लिनर सिट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पुछते उसने अपना नाम शेख फिरोज पिता शेख मजीद उम्र 42 साल निवासी रामेश्वर रोड़ सुपर स्टील के सामने खंडवा, अलमास कुरेशी पिता शकील कुरेशी उम्र 22 साल निवासी लगापुरा वार्ड क्र. 6 आष्टा जिला सिहोर, इब्राहिम पिता अनिस उम्र 38 साल निवासी बड़ा कसाईवाड़ा सारंगपुर जिला राजगढ़ का होना बताया। आरोपीयों का कृत्य धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम का दण्डनिय पाया जाने से आरोपीयों से मौके पर वाहन क्र. CG 04 PE 6301 किमती करीबन 5,00,000 रुपये व 17 भैसे किमती करीच 175,000 की कुल किमती 675,000 की विधिवत पचान गौतम व हुकुम के समक्ष आरोपी सत्तार, शेख फिरोज, अलमास व इब्राहिम से जप्त किया गया तथा मौके पर उपस्थिती पंचनामा बनाया गया। बाद उक्त आरोपीयो के खिलाफ थाना छैगांवमाखन पर अपराध क्रमांक 143/25 धारा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा श्री महेंद्र तारणेकर व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खंडवा श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम धार्वे के निर्देशन में थाना छेगांवमाखन की पुलिस टीम द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी।