खरगोनमध्यप्रदेश

फसल ऋण चुकता कर शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ उठाएं प्रबंध संचालक: पीएस धनवाल

फसल ऋण चूकता कर शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ उठावें रू प्रबंध संचालक : पीएस धनवाल

 

      खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट  / बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को प्रदाय अल्पकालिन फसल ऋण की देय तिथि 15 मार्च के कुछ दिन ही शेष बचें हैं। बैंक से सम्बद्ध 128 सहकारी समितियों के ऐसे कुल 85043 किसान है जिनके द्वारा खरीफ मौसम में लिया गया फसल ऋण मे से रु 854 करोड़ अभी तक जमा नहीं किया गया है ऐसे किसानों से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के प्रबंध संचालक पीएस धनवाल के द्वारा अपील की गयी हैं कि वह देय तिथि 15 मार्च से पूर्व अपना बकाया फसल ऋण जमा करा देंए उन्होंने बताया की बकाया फसल ऋण के कालातीत हो जानें पर शासन द्वारा लागु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदाय योजना का लाभ उन्हें नही मिल पायेगा तथा ऋण वितरण दिनांक से ही उनसें ब्याज एवं दंड ब्याज सहित 12 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जावेंगी। जिससें ऐसे किसानों को ब्याज एवं दण्ड ब्याज के रूप में आर्थिक हानि उठानी पढेगी।

            प्रबंध संचालक द्वारा यह भी बताया कि ऐसे किसानों की ओर कालातीत बकाया रहने के कारण उनका सिबिल स्कोर ख़राब होने के कारण भविष्य में उनको कोई भी ऋण नहीं दिया जाता है या अन्य की तुलना में अधिक ब्याज पर दिया जाता है। एक और बड़ा खामियाजा ऐसे किसानों को उठाना पड़ता है की शासन की नीति अनुसार सहकारी समितियों के माध्यम से इनको रासायनिक खाद भी प्रदाय नहीं किया जाता है ! इसलिए बकाया फसल ऋण जमा कर सहकारी समितियों से आगामी खरीफ मौसम हेतु अपनी माँग अनुसार रासायनिक खाद प्राप्त कर भविष्य की परेशानियों से बचे। याद रहें समितियों से अग्रिम खाद उठाने पर भी कोई ब्याज नहीं लगता है ।

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