14 दिसम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
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खण्डवा:-प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला एवं तहसील स्तर पर 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। अपर कलेक्टर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लम्बित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युुत एवं जल-कर व बिल संबंधी सिर्फ शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित सेवा मामले, सिर्फ जिला व उच्च न्यायालयों में लम्बित राजस्व प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों के अलावा मुकदमा पूर्व के प्रकरणों को शामिल किया गया है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जायेंगे, जिनमें पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण करवाने के लिये प्रयास कर सकेंगे। विद्युत विभाग, नगर निगम, बैंक इत्यादि विभागों द्वारा भी न्यायालयों में लम्बित व प्रिलिटीगेशन प्रकरणों के नेशनल लोक अदालत में निराकरण किए जायेंगे। आम जनता और पक्षकार को इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है। लोक अदालत में मामले का आपसी समझौते से निराकरण होता है।
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