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प्रेस नोट दिनाक – 18/03/24 थाना-नागौद जिला सतना ( म.प्र ) नागौद पुलिस को मिली सफलता • जिलाबदर का आरोपी गिरफ्तार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना (देहात ) श्री विक्रम सिंह कुशवाह के निर्देशन में एवं एसडीओपी0 महोदया नागौद श्रीमती विदिता डागर ( IPS ) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नागौद अशोक पाण्डेय के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई – दिनांक 18.03.2024 को जुर्म जरायम पतारसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गंगवरिया में जिला बदर का बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी तालाब के पास घूम रहा है जिसकी तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के रवाना होकर बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर जिला बदर के बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी को दस्तयाब कर उससे उसका नाम पता पूंछा जो कि अपना नाम अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र. का होना बताया जिसका दस्तयाबी पंचनामा मौके से तैयार किया गया । बदमाश के रिकार्ड का अवलोकन किया गया पश्चात पाया गया कि श्रीमान न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्र./20/जिलाबदर /2023 एवं. पृ.क्र.127/चार0आर0/2023 सतना दिनांक 14.09.2023 के पालन में उक्त अनावेदक का जिला बदर का 01 वर्ष के लिये सतना जिला व उसकी राजस्व सीमा से लगे हुए जिले पन्ना,कटनी,उमरिया,शहडोल,सीधी एवं रीवा की राजस्व सीमाओं के बाहर से निष्कासित होने का आदेश पारित किया गया है । इसके बावजूद भी उक्त आरोपी अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र.का जिला दण्डाधिकारी महोदय सतना के आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना में तलाब के पास भ्रमण करते हुए पाया गया जो कि आरोपी का यह कृत्य धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना नागौद में अपराध क्रमांक 130 /24 धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । मुख्य बात है कि आरोपी का माननीय न्यायालय श्रीमान हर्षवर्धन धाकड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 438/18 धारा 294,323,506,34 ताहि में स्थाई वारण्ट जारी किया गया है । गिरफ्तार आरोपी – अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र. सराहनीय भूमिका- उनि. विष्णुदत्त चतुर्वेदी , प्रआर. संजय मिश्रा, शिवराज सिंह, संदीप पाण्डेय, आर.मुनेश सिंह, स्नेश साहू व प्रआर.चा. धनेन्द्र दाहिया ।

प्रेस नोट दिनाक – 18/03/24 थाना-नागौद जिला सतना ( म.प्र ) नागौद पुलिस को मिली सफलता • जिलाबदर का आरोपी गिरफ्तार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना (देहात ) श्री विक्रम सिंह कुशवाह के निर्देशन में एवं एसडीओपी0 महोदया नागौद श्रीमती विदिता डागर ( IPS ) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नागौद अशोक पाण्डेय के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई - दिनांक 18.03.2024 को जुर्म जरायम पतारसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गंगवरिया में जिला बदर का बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी तालाब के पास घूम रहा है जिसकी तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के रवाना होकर बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर जिला बदर के बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी को दस्तयाब कर उससे उसका नाम पता पूंछा जो कि अपना नाम अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र. का होना बताया जिसका दस्तयाबी पंचनामा मौके से तैयार किया गया । बदमाश के रिकार्ड का अवलोकन किया गया पश्चात पाया गया कि श्रीमान न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्र./20/जिलाबदर /2023 एवं. पृ.क्र.127/चार0आर0/2023 सतना दिनांक 14.09.2023 के पालन में उक्त अनावेदक का जिला बदर का 01 वर्ष के लिये सतना जिला व उसकी राजस्व सीमा से लगे हुए जिले पन्ना,कटनी,उमरिया,शहडोल,सीधी एवं रीवा की राजस्व सीमाओं के बाहर से निष्कासित होने का आदेश पारित किया गया है । इसके बावजूद भी उक्त आरोपी अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र.का जिला दण्डाधिकारी महोदय सतना के आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना में तलाब के पास भ्रमण करते हुए पाया गया जो कि आरोपी का यह कृत्य धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना नागौद में अपराध क्रमांक 130 /24 धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । मुख्य बात है कि आरोपी का माननीय न्यायालय श्रीमान हर्षवर्धन धाकड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 438/18 धारा 294,323,506,34 ताहि में स्थाई वारण्ट जारी किया गया है । गिरफ्तार आरोपी - अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र. सराहनीय भूमिका- उनि. विष्णुदत्त चतुर्वेदी , प्रआर. संजय मिश्रा, शिवराज सिंह, संदीप पाण्डेय, आर.मुनेश सिंह, स्नेश साहू व प्रआर.चा. धनेन्द्र दाहिया ।

प्रेस नोट दिनाक – 18/03/24
थाना-नागौद जिला सतना ( म.प्र )
नागौद पुलिस को मिली सफलता
• जिलाबदर का आरोपी गिरफ्तार
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना (देहात ) श्री विक्रम सिंह कुशवाह के निर्देशन में एवं एसडीओपी0 महोदया नागौद श्रीमती विदिता डागर ( IPS ) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नागौद अशोक पाण्डेय के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई –
दिनांक 18.03.2024 को जुर्म जरायम पतारसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गंगवरिया में जिला बदर का बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी तालाब के पास घूम रहा है जिसकी तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के रवाना होकर बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर जिला बदर के बदमाश अनुज उर्फ उल्ली लोधी को दस्तयाब कर उससे उसका नाम पता पूंछा जो कि अपना नाम अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र. का होना बताया जिसका दस्तयाबी पंचनामा मौके से तैयार किया गया । बदमाश के रिकार्ड का अवलोकन किया गया पश्चात पाया गया कि श्रीमान न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्र./20/जिलाबदर /2023 एवं. पृ.क्र.127/चार0आर0/2023 सतना दिनांक 14.09.2023 के पालन में उक्त अनावेदक का जिला बदर का 01 वर्ष के लिये सतना जिला व उसकी राजस्व सीमा से लगे हुए जिले पन्ना,कटनी,उमरिया,शहडोल,सीधी एवं रीवा की राजस्व सीमाओं के बाहर से निष्कासित होने का आदेश पारित किया गया है । इसके बावजूद भी उक्त आरोपी अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र.का जिला दण्डाधिकारी महोदय सतना के आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना में तलाब के पास भ्रमण करते हुए पाया गया जो कि आरोपी का यह कृत्य धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना नागौद में अपराध क्रमांक 130 /24 धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । मुख्य बात है कि आरोपी का माननीय न्यायालय श्रीमान हर्षवर्धन धाकड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 438/18 धारा 294,323,506,34 ताहि में स्थाई वारण्ट जारी किया गया है ।

गिरफ्तार आरोपी – अनुज उर्फ उल्ली लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी गंगवरिया थाना नागौद जिला सतना म.प्र.
सराहनीय भूमिका- उनि. विष्णुदत्त चतुर्वेदी , प्रआर. संजय मिश्रा, शिवराज सिंह, संदीप पाण्डेय, आर.मुनेश सिंह, स्नेश साहू व प्रआर.चा. धनेन्द्र दाहिया ।

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