
चीनी के भंडारण पर स्टॉक सीमा लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

यह आदेश 30 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा
भुवनेश्वर यादव:- महासमुंद (त्रिलोक न्यूज)
महासमुंद 07 अगस्त 2026/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिले में चीनी के भंडारण एवं स्टॉक की नियमित निगरानी की जाएगी। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत चीनी के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। यह आदेश 30 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित प्रावधान के अनुसार कोई भी चीनी डीलर प्राप्त स्टॉक को 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं कर सकेगा। साथ ही किसी भी समय और किसी भी स्थान पर एक डीलर द्वारा 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के सभी चीनी व्यापारियों, जिनमें डीलर, ट्रेडर, स्टॉकिस्ट, आयातक एवं मिलर शामिल हैं, का भारत सरकार के स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए स्टॉक की घोषणा सुनिश्चित कराई जाए। व्यापारिक संस्थानों को प्रत्येक शुक्रवार अपने चीनी स्टॉक की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा।
जिले में चीनी व्यापारियों की बैठक आयोजित कर भारत सरकार की अधिसूचना, निर्धारित स्टॉक सीमा एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से संबंधित व्यापारिक संस्थानों के स्टॉक की नियमित निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यदि किसी व्यापारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।













