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जिले मे आर्म्स एक्ट मे 04 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

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जिले मे आर्म्स एक्ट मे 04 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
आबकारी एक्ट के प्रकरण में 06 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
जिले मे 39 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
खंडवा, 23 अप्रैल 2026
उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में दिनांक 22.04.2026 को 02 गिरफ़्तारी वारंट, 33 जमानती वारंट एवं 64 समंस जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।
दिनांक 22.04.2026 को थाना मोघट रोड के आरोपी नवाब पिता शकील कुरैशी उम्र 21 साल जाति कुरैशी मुसलमान निवासी रामेश्वर टेकडा खंडवा के कब्जे से एक धारदार छूरा जिसकी कुल लम्बाई 12.5 इंच, धारदार फल की लम्बाई 8.5 इंच, फल की चौडाई 2.5 इंच कीमती 150 रुपये का जप्त किया गया किया गया| थाना पदमनगर के आरोपी राहुल पिता किशन कनाडे जाति बलाही उम्र 32 साल निवासी इंदौर नाका सुदामा नगरी खंडवा के कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का धारदार छूरा जिसकी कुल लम्बाई 34 से.मी., लंबाई 24 से.मी., मुठ की लंबाई 11 से.मी., चौडाई 5 से.मी के लगभग कीमती 200 रुपये का जप्त किया गया एवं आरोपी शंकर पिता ब्रदी पटेल जाति कुन्बी उम्र 28 साल निवासी बडा भीलट बाबा मंदिर के पास संजय नगर खंडव के कब्जे से एक लोहे का धारदार छूरा जिसकी कुल लम्बाई 15 इंच करीबन, फल की लंबाई करीबन 11 इंच, मुठ की लंबाई करीबन 4 इंच, फल की चौडाई करीबन 1-1/2 इंच के लगभग कीमती 250 रुपये का जप्त किया गया| थाना नर्मदानगर के आरोपी शंकर पिता ब्रदी पटेल जाति कुन्बी उम्र 28 साल निवासी बडा भीलट बाबा मंदिर के पास संजय नगर खंडव के कब्जे से एक लोहे का धारदार छूरा जिसकी कुल लम्बाई 15 इंच करीबन, फल की लंबाई करीबन 11 इंच, मुठ की लंबाई करीबन 4 इंच, फल की चौडाई करीबन 1-1/2 इंच के लगभग कीमती 250 रुपये का जप्त किया गया| उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 25(1-बी)बी आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
दिनांक 22.04.2026 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना मूंदी की आरोपीया सावित्रीबाई पिता बलिराम जाति कोरकु उम्र 50 साल नि.चिक्टीखाल के कब्जे से 07 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती करीबन 700/-रूपये की जप्त की गई। थाना खालवा के आरोपी दिनेश पिता नरसिंग गौतम जाति भिलाला उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आडाखेडा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800/- रुपये की जप्त की गई| आरोपी राहुल पिता अशोक विश्वकर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी परेठा थाना खकनार जिला बुरहानपुर के कब्जे से 18 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कीमती 1440/-रूपये की जप्त की गई| आरोपी मंशाराम पिता रघुनाथ जाति भिलाला उम्र 70 साल निवासी ग्राम सांवलीखेडा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800/-रूपये की जप्त की गई| आरोपी विजय पिता धीरसिंह राठौर जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी ग्राम मोहन्याभाम के कब्जे से 19 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कीमती 1330/-रूपये की जप्त की गई। थाना किल्लौद के आरोपी पदम पिता गोविंद जाति कोरकू उम्र 35 साल नि. ग्राम बिल्लौद के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ कच्ची शराब कीमती 1500/-रूपये की जप्त की गई| उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
दिनांक 22.04.2026 को जिला खंडवा में समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात थाना द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने वाले, तेज गति, बिना एच.एस.आर.पी, बिना वैध बीमा वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले कुल 33 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 13200/- रुपये वसूल किए गए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
जिले के विभिन्न थानो मे दिनांक 22.04.2026 को 39 कुल असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 BNSS के तहत 23 प्रकरणों में 25 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 129 BNSS के तहत 02 प्रकरण में 02 अनावेदक के विरुद्ध, धारा 170 BNSS के तहत 12 प्रकरणों में 12 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 27 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है।

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