
ग्राम मलगांव में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
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खण्डवा//
ग्राम पंचायत मलगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा, श्री पीयूष भावे एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्रामीणजनों को विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर विस्तृत एवं सरल जानकारी दी गई। इस अवसर पर सचिव श्री पीयूष भावे ने अपने संबोधन में बाल विवाह निषेध कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है और इसके विरुद्ध सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में सहयोग करें। श्री भावे ने बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे एवं अन्य पात्र व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं।









