खरगोनमध्यप्रदेश

मंडलेश्वर में पक्षकारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

वाहन मालिक अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं - न्यायाधीश श्री जोशी

मंडलेश्वर में पक्षकारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

 

वाहन मालिक अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं- न्यायाधीश श्री जोशी

 

  📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

खरगोन 13 फरवरी 2026। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा जिला न्यायालय मंडलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अखिलेश जोशी ने पक्षकारों से कहा कि वाहन मालिक अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं। साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि बीमित वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें किसी की जान-माल का नुकसान होता है तो उस नुकसान की क्लेम राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जा सकती है। ऐसा तब होता है जब अधिकृत वाहन का बीमा होना चाहिए।

 

 न्यायाधीश श्री जोशी ने कहा कि रजिस्टर्ड बीमित वाहन को उसी व्यक्ति को चलाने को दें जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। नशे में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, जिससे दुर्घटना न हो। गाड़ी, ट्रेक्टर एवं ट्राली में रेडियम पट्टी लगाना जरूरी होता है, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाना चाहिए। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पंकज सिंह माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुटुंब न्यायालय का काम एक परिवार को जोड़ने का है। परिवारिक विवाद से होने वाले मामलों को सुलझाने के लिए कुटुंब न्यायालय (परिवार न्यायालय) की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य पति-पत्नी के मामलों को शीघ्रता से निराकरण किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को समझाइश दी जाती है तथा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से भी प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

 

 सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने शासन की हिट एण्ड रन योजना, 2022 के बारे में कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किसी वाहन से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट या मृत्यु हो जाती है तो वाहन चालक या गाड़ी का पता नहीं लगता है, तो उसे अज्ञात मानकर हिट एण्ड रन योजना के अंतर्गत पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को शासन द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रतिकर राशि को मुआवजा के रूप में प्रदान करती है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में बताया तथा आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 मार्च 2026 एवं मध्यस्थता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डिप्टी चीफ रूपेश शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। आभार जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मंडलोई ने व्यक्त किया। संचालन एल ए डी सी एस असिस्टेंट सुश्री निशा कौशल ने किया। इस अवसर पर पक्षकारगण उपस्थित रहे।

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