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बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्शन करने पर रहेगा प्रतिबंध

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बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्शन करने पर रहेगा प्रतिबंध

खण्डवा#कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश अनुसार आगामी 5 अप्रैल 2026 तक हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा। जारी आदेशानुसार आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे।
कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि रैली व जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा। विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा आयोजित जुलुस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन एवं आयोजनों में खण्डवा शहर को ‘‘नो ड्रोन जोन‘‘ घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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