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महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपी के विरुद्ध की गई त्वरित कार्यवाही

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महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपी के विरुद्ध की गई त्वरित कार्यवाही
खंडवा, 09 सितंबर 2025 पीडिता द्वारा थाना हाजिर आकर लेखी आवेदन पेश किया गया की आरोपी रफीक खान निवासी सुदामापुरी द्वारा शादी का प्रपोजल को मना करने से आरोपी रफीक खान बार-बार परेशान कर रहा था दिनांक 02.09.2025 को जबरजस्ती गलत काम (बलात्कार) कर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा जिस पर थाना पदमनगर में त्वरित कार्यवाही करते अप.क्र. 236/25 धारा 64,332(b),351(3) BNS,3(2)(V) SC/ST ACT एवं 3/5 म.प्र.धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारनेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खण्डवा श्री राजेश रघुवंशी, एवं सीएसपी श्री अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी पदमनगर निरीक्षक प्रवीण आर्य के नेतृत्व में प्रकरण के आरोपी की पतारसी कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।विवेचना अधिकारी डी एस पी अजाक श्री महेश कुमार दुबे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 09.09.2025 को विशेष न्यायालय खंडवा के यहाँ पेश किया गया।

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