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सड़क दुर्घटना में हुए घायलों के कैशलेस उपचार हेतु योजना लागू , 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रू. तक के उपचार की सुविधा

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सड़क दुर्घटना में हुए घायलों के कैशलेस उपचार हेतु योजना लागू , 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रू. तक के उपचार की सुविधा

खण्डवा//प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायलों के लिये नगदी रहित उपचार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये फण्ड से स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिये जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फण्ड से किया जायेगा। इस योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिये 1.50 लाख रूपये तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में खबर दे सकता है। परिवहन सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर किसी अधीनस्थ अधिकारी को जिम्मेदारी दें और इसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला स्तर पर की जाये। संभागायुक्तों को भी निर्देश दिये गये हैं कि इस महत्वपूर्ण योजना की गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग संभाग स्तर पर भी की जाये.

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