ध्वनि विस्तारक यंत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए डेसिबल सीमा निर्धारित, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन 18 जुलाई 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने खरगोन जिले में आगामी दिनों में होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत खरगोन जिले राजस्व सीमा में 02 माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार त्योहारों में लाउडस्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी आयोजन में अधिकतम दो मध्यम आकार के डी.जे. या लाउडस्पीकर की ही अनुमति सक्षम अधिकारी से दी जा सकेगी। किराये पर उपकरण देने वाले वेण्डर भी 02 से अधिक डी.जे./लाउडस्पीकर किसी आयोजन में नहीं दे सकेंगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण व विक्रय पर भी रोक लगाई गई है।
यह आदेश ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है। आदेश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक 75 डेसीबल एवं रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात में 10 से प्रातः 06 बजे तक 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक 55 डेसीबल व रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक 45 डेसीबल एवं शांत क्षेत्र में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 डेसीबल और रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक 40 डेसीबल से अधिक शोर मानक सीमा का उल्लंघन मान्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन की दशा में दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश 18 जुलाई 2025 से प्रभावी होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा।