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ऊन निवासी गणेश पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सप्ताह में प्रति सोमवार आमद देने का आदेश

मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

गणेश पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, सप्ताह में प्रति सोमवार आमद देने का आदेश

 

📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थाना ऊन निवासी 35 वर्षीय गणेश पिता चैनसिंह कोली पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। गणेश आपराधिक गतिविधियों में सक्रीय होकर मारपीट, छेड़छाड़, दहेज आत्महत्या, सट्टा अधिनियम, जिला बदर उल्लंघन एवं साम्प्रदायिक घटनाएं जैसी गंभीर प्रकृति के वारदाते करने में लिप्त रहा है।

 

आपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर गणेश बागवान को संबंधित थाना ऊन के समक्ष आगामी 03 माह तक सप्ताह में प्रति सोमवार को अपनी आमद देने कहा गया है।

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