
बहराइच। नगर निगम इंजीनियर शालिनी मालदीव द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट विस्तारीकरण विकास अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का स्थलीय सत्यापन बिजनेसिल सलाहकार इकौना के साथ किया गया। स्थलीय सत्यापन में क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व मंत्रालय और भूमि अध्याप्ति के सचिवालय निवास। श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में भूमि अर्जन की अधिसूचना धारा-11 के रिकार्ड दिनांक 27 फरवरी 2025 को जारी की गई है, जिसमें ग्राम कटरा की 0.3690 हे. ग्राम भूमि खरगूपुर की 6.1996हे. भूमि व ग्राम विदुहनी की 2.1644 हे. भूमि कुल 8.7330हे. ज़मीन ली जा रही है।
नगर निगम द्वारा प्रभावित ग्राम कटरा, खरगूपुर एवं विदुहनी की प्रभावित भूमि का निरीक्षण किया गया। ग्राम के प्रभावित जिन भूखण्डों में परिसम्पत्तियाँ मकान आदि बने पाये गये, मकान मालिक पर व्यापारी ने देखा। एयरपोर्ट निर्माण कंपनी द्वारा मॉस्क पर सीमा स्तंभ का उपयोग नहीं किया गया है। नगर निगम द्वारा उप-विभागीय अधिकारियों को राजस्व क्रिएटिव की टीम द्वारा एयरपोर्ट निर्माण कंपनी के साथ मिलकर सीमांकन डिजाईन बनाने का निर्देश दिया गया है। नगर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि अर्जन ने प्रभावित होकर जो भी जमीन खोदी है, उनके पास कुटुंब भूमि नहीं है, उनके पास कोई जमीन या मकान नहीं बचा है, उनके पास जमीन या मकान नहीं है।