
जनसुनवाई में सुनी गई 78 आवेदकों की समस्याएं
अधिकारियों को दिये गये त्वरित निराकरण करने के निर्देश
📝 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट… 🎯
प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 25 मार्च को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई व श्री लोकेश छापरे ने अन्य अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 78 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आए थे।
जनसुनवाई में ग्राम ठनगांव के वार्ड नंबर 01 के ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि उनके मकान के पास स्थित शासकीय पड़त भूमि पर गांव के ही ओमप्रकाश पंवार, बबन कुशवाह, सुनिल कुशवाह द्वारा गोबर एवं कचरा डालकर गंदगी फैलाई जा रही है। जिससे वहां के लोगों का गंदगी के कारण रहना दूभर हो रहा है। अतः शासकीय पड़त भूमि से गोबर एवं कचरे को तत्काल हटाया जाए। इस पर जनपद पंचायत महेश्वर के सीईओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं। ग्राम घुघरियाखेड़ी के सरदार पिता इब्राहिम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग लेकर आये थे। इस पर जनपद पंचायत गोगांवा के सीईओ को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।
जनसुनवाई में नगर परिषद कसरावद के सफाई कर्मचारी शासन के नियमों के अनुसार बकाया एरियर की राशि का भुगतान शीघ्र कराने की मांग लेकर आये थे। इस पर नगर परिषद कसरावद के सीएमओ को कार्यवाही करने कहा गया है। ग्राम जामली का करसन पिता गणपत शिकायत लेकर आया था कि वह जामली पंचायत की नर्सरी में पौधों को पानी देना, उनकी साफ-सफाई करना और रखवाली का कार्य करता है। उसे 08 माह की मजदूरी के रूप में 81 हजार 600 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन उसे 40 हजार रुपये दिये गए हैं और शेष राशि का भुगतान पंचायत सचिव व रोजगार सहायक द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उसे बकाया मजदूरी की राशि दिलाई जाए। इस पर जनपद पंचायत खरगोन के सीईओ को कार्यवाही करने कहा गया है।
जनसुनवाई में भगवानपुरा तहसील के ग्राम भुलवानिया का किसान करीम पिता कहारिया सोयाबीन फसल जलने से नष्ट होने पर आर्थिक सहायता की मांग लेकर आया था। करीम का कहना था कि 28 नवंबर 2024 को उसकी 07 एकड़ में बोई गई सोयाबीन की फसल और कृषि उपकरण जल कर नष्ट हो गए हैं। उसका लगभग 02 लाख 50 हजार रुपये का नुकसान हो गया है। लेकिन उसे मा. 20 हजार रुपये की सहायता दी गई है। अतः उसे हुए नुकसान का फिर से मूल्यांकन कर उचित सहायता राशि दी जाए। इस प्रकरण में तहसीलदार भगवानपुरा को जांच कर कार्यवाही करने कहा गया है।