
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी- – खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण एवं विक्रय करने पर न्यू सावरिया डेयरी सुधार न्यास कॉलोनी और खाद्य पदार्थ छेना का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर ओम साईं स्वीट्स एण्ड बेकरी न्यू बस स्टैण्ड के विरूद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने आर्थिक दण्ड लगाया है। इन दोनों को मिलाकर 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल 2023 को सुधार न्यास कॉलोनी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान न्यू सावरिया डेयरी से विक्रेता अमिताभ तिवारी की मौजूदगी में खाद्य पदार्थ दही, पनीर एवं गाय- भैंस मिश्रित दूध का नमूना लिया गया । पूरी कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया और विक्रेता व गवाह के नीचे पंचनामा में हस्ताक्षर करवाये गये। इन नमूनों को खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। जहां से खाद्य पदार्थ दही, पनीर एवं गाय-भैंस मिश्रित दूध का नमूना अवमानक पाया गया। इसके आधार पर खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य पदार्थ का भण्डारण तथा विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की अवहेलना के अपराध में न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती परस्ते ने 15 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।
इसी प्रकार एक अन्य मामले में ओम साईं स्वीट्स एण्ड बेकरी के खाद्य पदार्थ छेना का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर दुकान के कारोबारकर्ता अश्विनी जायसवाल के विरूद्ध अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय के लिये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने 30 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। ओम साई स्वीट्स एण्ड बेकरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 4 मार्च 2023 को खाद्य पदार्थ पेड़ा एवं छेना के नमूने लेकर भोपाल प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया था। जिसमें छेने के नमूने को मिथ्याछाप पाया गया। इसके लिये कारोबारकर्ता अश्विनी जायसवाल के विरूद्ध 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया।
अधिरोपित शास्ति की राशि एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य ,104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।न्याय निर्णायक अधिकारी ने अधिरोपित शास्ति की राशि 30 दिवस में जमा करने की समय सीमा तय की है। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।