31 मार्च तक करा लें हितग्राही ई-केवाईसी, अन्यथा नहीं मिलेगा राशन
📝 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
प्रदेश में शीघ्र ही स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) व्यवस्था लागू किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) अंतर्गत पूर्व से लाभ ले रहे हितग्राहियों की ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 की स्थिति में शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे ने एन.एफ.एस.ए. अंतर्गत जिले में राशन प्राप्त करने वाले हितग्राही परिवारों से अपील की है कि जिन हितग्राहियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वे 31 मार्च 2025 तक संबंधित उचित मूलय दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाइसी करा सकते हैं। अन्यथा आगामी माह अप्रैल 2025 से जिन हितग्राहियों की ई-कवाईसी नहीं होगी उन्हें राशन लेने से वंचित होना पड़ सकता है।
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