जनपद पंचायत जबेरा के ग्राम पंचायत मुडारी के ग्राम देवतरा एवं हरदुआ खुर्द लगभग 25 30 आदिवासियों को वन विभाग के परिक्षेत्र सहायक चंद्र नारायण चौबे के द्वारा दिनांक 4 3.2025 को नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया की 15 दिन के अंदर अपने आवास खाली कर दें अन्यथा आपके आवास गिरा दिए जाएंगे दिए जाएंगे जिसका हरजा खर्चा भी आपको देना होगा जबकि भारत सरकार सरकार ने 2006 में एक अधिनियम संसद में पास किया था जिसे वन अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है यह अधिनियम 2005 के पहले से निवास कर रहे आदिवासियों को वन भूमि में खेती करने एवं आवास बनाने की अनुमति देता है इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 8-10 साल पहले इसी अधिनियम के तहत पटटे के लिए आवेदन भी किए थे आज तक पट टे नहीं दिए गए मनीष राम आदिवासी जितेंद्र आदिवासी जगत आदिवासी राहुल आदिवासी गीता आदिवासी सोनू साहू माखन उप सरपंच रवि झरिया गणेश गौड़ ने बताया कि हम लोग लगभग 30-35 साल से यहां पर अपना घर बना कर रहे हैं इतने साल से हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया लेकिन अब अचानक वन विभाग के चंद्र नारायण चौबे के द्वारा हम लोग को नोटिस दिया गया 15 दिन के अंदर आप लोग आवास खाली कर दें इस तरह असर हम गरीब आदिवासियों के साथ अन्याय है अगर हमारी सुनाई नहीं होती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है यह अधिनियम हमें अधिकार देता है कि हम वन भूमि में आवास एवं खेती कर सकते हैं जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासियों की समस्या को सुना एवं कलेक्टर महोदय से मांग की कि इनको इनका अधिकार दिया जाए नहीं तो संगठन के कार्यकर्ता आदिवासी भाइयों के साथ आंदोलन करने करने को बाध्य हो जाएंगे