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पंधाना पुलिस ने पिता की हत्या कर कुआँ में डालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

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पंधाना पुलिस ने पिता की हत्या कर कुआँ में डालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
खंडवा, 10 फरवरी 2025
घटना दिनांक 17.01.2025 को बलीराम पटेल ति. खैगावड़ा के खेत में झाडियो के बीच कुऐ में लाश की सूचना मिलने पर तत्परता से थाना पंधाना की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल कुऐ से लाश निकाल कर जिसकी पहचान नाथजी नत्थू पिता अमराजी उम्र 65 वर्ष नि. खैगांवडा का होने पर मर्ग क 04/25 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर प्राथमिक जांच सउनि मयाराम पाटील से कराई गयी। जांचकर्ता व्दारा जांच के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया एवं मृतक नत्थू पिता अमराजी उम्र 65 साल निवासी खैगावड़ा के शव का पीएम डाक्टर टीम के व्दारा कराया गया। पीएम के दौरान डाक्टर व्दारा मृतक का फिमर बोन डायटम टेस्ट हेतु जप्त किया गया। पीएम रिपोर्ट अनुसार मृतक के थायराईड कार्टिलेज में अस्थिभंग मौजूद था साथ ही मृतक की दाँयी दूसरे एवं चौथे क्रमांक की हड्‌डी में अस्थि भंग मौजूद था शरीर में सडन होने के कारण अस्थिभंग मृत्यु पूर्व के है या बाद के स्पष्ट करना सभंव नहीं है।मृतक के डाइटम रिपोर्ट में डाइटम नही पाये गये है। अर्थात मृतक की मृत्यु पानी में डूबने से होना नही पाया गया। मर्ग जाँच में साक्षीगणों के मृतक की बहू मोनाबाई पति अर्जुन, माँ नवसीबाई पति नत्थु, भाई भीम उर्फ सूरज पिता नत्थू, बहन अनिता पति मुकेश, एवं साक्षी सावन उर्फ राज पिता धन्नालाल. राजू उर्फ अशोक पिता मांगीलाल अरुण पिता जयराम, असफाक उर्फ सोल्डर, के कथन लिये गये जिन्होने दिनांक 12.01.25 को मृतक नत्थु से पुत्र अर्जुन का अपने घर में झगडा मारपीट होना तथा अर्जुन व्दारा पिता नत्थु को जान से मारने की धमकी देना आया है तथा साक्षी रोहित पिता मांगीलाल उर्फ मंगत कोठारे ने दिनांक 12.01.25 को रात्री करीब 21.00 बजे घर के सामने रहने वाला अर्जुन व मृतक नत्थु का आपस में लडाई झगडा चिल्ला चोट की आवाज आना तथा रात्री करीब 12.00 बजे अर्जुन व्दारा रोहित के घर का दरवाजा ठोक कर बाहर बुलाकर अपने पिता नत्थु को मार डालने एवं उसकी लाश को कुए में फेंकने के लिये चलने का बोलने पर रोहित के व्दारा साथ में जाने से मनाकर देना आया है। तथा ग्राम के निवासियो एवं अर्जुन के घर के आसपास के अन्य लोगो के व्दारा दबी जुबान से अर्जुन व्दारा अपने पिता नत्थु की दिनांक 12.01.25 की रात्रि को मारपीट कर जान से खत्म कर लाश को कुए में फेंकना बताना एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर एवं संपूर्ण मर्ग जांच मर्ग इंटीमेशन, घटना स्थल नक्शामौका, पीएम रिपोर्ट, एफएसएल डायटम जांच रिपोर्ट, एवं एफएसएल डायटम जांच क्वेरी रिपोर्ट एवं साक्षीगणो के कथनो आदि से अर्जुन के पिता नत्थु के व्दारा आये दिन शराब पीकर घर में विवाद करने से तंग आकर अर्जुन के व्दारा अपने पिता नत्थु की अपने घर के अंदर अपनी पत्नि मोना व मां नवसीबाई के समक्ष जान से मारने की नीयत से मारपीट कर हत्या कर षडयंत्र पूर्वक साक्ष्य मिटाने के उद्देश से उसकी लाश को किसी साधन से अपने घर से करीब 200 मीटर दूर रोड़ क्रास कर बलीराम के खेत के झाडियो से ढके हुए कुँए में फेंक देना व पनि मोना व मां नवसीबाई के व्दारा साक्ष्य का विलोप करना जांच में पाया गया है। संपूर्ण जांच से आरोपियान अर्जुन पिता नत्थू, पत्नि मोना पति अर्जुन व मां नवसीबाई पति नत्थू पाचोरे जाति बलाई का कृत्य अपराध धारा 103 (1), 61 (2), 238,3 (5) बीएनएस का पाया जाने से अपराध क्र 50/25 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारनेकर व डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंधाना निरीक्षक दिलीप देवड़ा के नेतृत्व में पंधाना पुलिस ने आरोपी अर्जुन पिता नत्थू मोनाबाई पति अर्जुन, नवसीबाई पति नत्थू, सावन पिता धन्नालाल सभी नि.खैगावडा को दिनांक 10.02.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के यहाँ पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीयो का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल खंडवा भेजा गया ।

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