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थाना नर्मदानगर द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपीयो को किया गया गिरफ्तार

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थाना नर्मदानगर द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपीयो को किया गया गिरफ्तार
खण्डवा,दिनाँक 15.10.2024 को थाना नर्मदानगर पर सूचनाकर्ता निवासी नर्मदानगर ने थाना आकर सूचना किया कि दिनाँक 13.10.2024 को उसकी नाबालिग लडकी उम्र 17 साल की घर से बिना बताए कही चली गई है उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है, फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं 246/24 धारा 137(2) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक खंडवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपह्ता की त्वरित दस्तयाबी हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए थे, जिस पर थाना नर्मदानगर से विवेचक उप निरी सरोज मुवेल, चालक आरक्षक 394 कुलदीप द्वारा सतत फरियादी से बातचीत कर पतारसी की जा रही थी, अपहर्ता के भाई से पूछताछ में पता चला कि उसकी बहन को बादल व उसका दोस्त दीपक कोरकू अपने साथ लेकर गए है। संदेही बादल के दोस्त दीपक कोरकू की तकनीकी सहयोग के आधार ग्राम भागपुर हरदा पहुंचे, दीपक कोरकू से सख्ती से पूछताछ करते जिसके द्वारा अपहर्ता ओर संदेही आरोपी बादल ग्राम सोनतलाई जिला हरदा में होना बताया, दीपक को हमराह लेकर ग्राम सोनतलाई हरदा पहुंचे, जहां पर अपह्ता व संदेही आरोपी बादल एक खेत में बनी टपरी में मिले। अपह्ता को आरोपी बादल पिता जागेश्वर जाति कोरकू उम्र 22 साल निवासी ग्राम जमनिया थाना मूंदी के कब्जे से विधिवत दस्तयाब किया गया है। अपहर्ता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 64(2)(m), 142 भा.न्या.सं. एवं 5l/6 पाक्सो एक्ट बढाई गई, आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा उक्त प्रकरण में 2000 रू. के ईनाम की उदघोषणा की गई थी।मुख्य आरोपी बादल एवं सह आरोपी दीपक पिता स्वर्गीय मदन जाति कोरकू उम्र 25 साल निवासी ग्राम रन्हाई थाना खालवा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खंडवा पेश किया गया। जहाँ से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

 

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