आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 03 प्रकरण कायम
जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 28 जनवरी 2025 को आबकारी विभाग वृत्त शहपुरा में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपिया श्री महेन्द्र कुमार ग्राम इंदौरी से 9 पाव देशी मदिरा प्लेन किराना दुकान से बरामद, श्री तिवारी ग्राम घुण्डीसरई से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, रत्तो बाई ग्राम घुण्डीसरई से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया। जिसकी कुल मात्रा 11 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 1.62 वल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन इनकी अनुमानित कीमत 3415/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क“ तहत पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.आर. उइके के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक श्री सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक श्री राम भरोस ठाकुर, श्री छिद्दी लाल झारिया, श्री मनीष उईके नगर सैनिक श्री तोक सिंह मरावी द्वारा किया गया।