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जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में ऋण वसूली हेतु कैंप शिविर आयोजन किया गया है

किस्त की राशी नही चुकाने के स्थिति में ब्याज देय होगा

vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट                                                                                  बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कैमूर (भभुआ) के द्वारा बताया गया कि कैमूर जिला अंतर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम बिहार पटना से ऋण लेने वाले सभी ऋणियों (मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना) के ऋण वसूली हेतु समाहरणालय कैमुर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में दिनांक 26.6.2024 से 28 6.2024 तक ऋण वसूली हेतु कैंप/शिविर का आयोजन किया गया है।

उक्त शिविर में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम बिहार पटना से लिए गए ऋण के विरुद्ध संबंधित ऋणियों के द्वारा उपस्थित होकर निर्धारित किस्तों का भुगतान किया जा सकता है। उक्त शिविर पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 तक संचालित रहेगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित ऋणियों के द्वारा समय पर ऋण/किस्त की राशि नहीं चुकाने की स्थिति में बकाया राशि पर ब्याज व दंडब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित बकायदार के खिलाफ दिवानी व फौजदारी मुकदमा भी तैयार की जा सकती है वसूली कैंप में बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने पर ऋणी द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं संबंधित बकायेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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