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तय अवधि के बाद ही जीएसटी वसूली शुरू करें अधिकारी

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ तय अवधि के बाद ही जीएसटी वसूली शुरू करें अधिकारी

नई दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( सीबीआईसी ) ने कहा है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त स्तर के अधिकारी मांग आदेश के पालन के लिए निर्धारित तीन महीने के बाद जीएसटी बकाया वसूलने के निर्देश जारी कर सकते हैं । अगर कोई कर देने योग्य व्यक्ति आदेश तय राशि का तीन माह में भुगतान नहीं करता है , तो कर अधिकारी इस अवधि की समाप्ति बाद ही वसूली कार्यवाही शुरू कर सकते हैं । बोर्ड ने कहा , उसे पता चला है कि कुछ क्षेत्रीय इकाइयां तीन माह की तय अवधि से पहले ही वसूली शुरू कर रही हैं ।

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