vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट
कैमुर बिहार 30/5/2024 को कैमूर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए कहा कि 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के स्तेमाल करने की अनुमति नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ताओं पार्टी कार्यकर्ताओं जुलूस कार्यकर्ताओं अभियान कार्यकर्ताओं उपस्थित आदि जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना है क्योंकि अभियान समाप्त होने के पश्चात उनकी निरंतर उपस्थित स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को ख़राब करता है अतः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस लौट जाएं अन्यथा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यर्थी के लिए एक वाहन की , और निर्वाचन अभिकर्ता को एक वाहन और अभ्यर्थी कार्यकर्ताओं और दलिय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति दी गई है मतदान केंद्र के 100मिटर की दुरी के अंदर कोई प्रचार प्रसार नही कीया जाएगा और बुथ के 200मिटर के अंदर कोई भी पार्टी दफ्तर नहीं रखने का आदेश दिया है मतदान केंद्र के 200मिटर के परीधी में कोई भी व्यक्ति एसे पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी जो विधी ब्यवस्था संचारण हेतु कर्त्तव्य पर है को छोड़ कर मोबाइल फोन काडलेस वायरलेस एवं अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदी लेकर नही जाएगें सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ही लेकर जाएं और भी कई जानकारियां दी