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जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति गठित

जिला संवाददाता

जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति गठित

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के संकट को रोकने व खत्म करने के लिए नियम बनाए गए हैं । सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इन नियमों को लागू करना अनिवार्य किया गया है । उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है । एंटी रैगिंग समिति में जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष , एसएसपी , विश्वविद्यालय , कॉलेज या संस्थान के प्रमुख और युवा विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़े एनजीओ के प्रतिनिधि , डीओ पीआरडी , जिला क्रीड़ा अधिकारी , क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य व अपर जिला नगर मजिस्ट्रेट को सदस्य सचिव नामित किया गया है ।

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