
नई दिल्ली :
सेक्स स्कैंडल के आरोपी और जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमसे कोई राजनीतिक अनुमति नहीं मांगी है और न ही हमने दी है.
जघन्य आरोप होने के बावजूद केंद्र सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को विदेश यात्रा की इजाजत कैसे दे दी? कांग्रेस का आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री मोदी के चाचा की तरह ही विदेश चले गए हैं. इसके बाद विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है. गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, ‘यह सांसद (प्रज्वल रेवन्ना ) जर्मनी की यात्रा पर हैं.
मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई है. उन्होंने कहा, ‘हमने अनुमति नहीं दी है.’
राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मंत्रालय ने इस सांसद को किसी भी देश के लिए वीजा नोट जारी नहीं किया है. उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की है।’
वहीं, जयसवाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मांग कि ‘प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट वापस लिया जाना चाहिए’ का जवाब देते हुए कहा, ‘यह एक पासपोर्ट है, राजनयिक पासपोर्ट 1967 के तहत वापस लिया जा सकता है। हालाँकि, इसके लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ‘अभी तक हमें अदालतों से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।’