
ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर थाना प्रभारी बेस ली बैठक,
बड़ोद नगर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार पुलिस थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में धार्मिक स्थल प्रबंधक, आयोजनकर्ता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी रूप सिंह बेस द्वारा की गई।
40 डेसिबल से अधिक नहीं होगी आवाज
थाना प्रभारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे आदि) निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित किए जाएं। किसी भी स्थिति में ध्वनि स्तर 40 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति नहीं होगा संचालन
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक या निजी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पूर्व पुलिस प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाते पाए जाने पर उपकरण जब्त किए जाएंगे और प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
रात्रिकालीन समय में विशेष सख्ती
पुलिस ने रात्रि 10 30 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर विशेष प्रतिबंध की जानकारी दी। रात्रि में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि परीक्षाओं, अस्पताल क्षेत्र एवं घनी आबादी वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
आमजन से सहयोग की अपील
पुलिस प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहयोग करें। अत्यधिक ध्वनि से विद्यार्थियों, मरीजों एवं बुजुर्गों को परेशानी होती है। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
बैठक के अंत में उपस्थित संचालकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में नियमित रूप से जांच अभियान चलाकर ध्वनि स्तर की मॉनिटरिंग की जाएगी।









