22 जुलाई मतदान दिवस पर कारखानों और दुकानों में कामगारों को अवकाश मिलेगा
📝 खरगोन – पंचायत उप-निर्वाचन- 2024 के तहत जिले की भगवानपुरा जनपद की ग्राम पंचायत धूलकोट एवं भीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायत खेरदा में 22 जुलाई 2025 (मंगलवार) को होने वाले मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्र में स्थित कारखानों और दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा।
श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देश एवं कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के अंतर्गत सभी कारखाना संचालकों को साप्ताहिक अवकाश को प्रतिस्थापित करते हुए मतदान दिवस पर अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी कामगार निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।