
मध्यप्रदेश पंचायत उप निर्वाचन-2025
धूलकोट व खेरदा में सरपंच व भगवानपुरा के वार्ड 09 में जनपद सदस्य के रिक्त पद पर होगा उप निवार्चन
मतदान 22 जुलाई को, आयोग ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम
📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (पूर्वार्द्ध) के लिए विस्तृत समय-सारणी घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः30 बजे से शुरू होगी। नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08 जुलाई 2025 दोपहर 3ः00 बजे तक निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 09 जुलाई को प्रातः 10ः30 बजे से होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 दोपहर 3ः00 बजे तक रहेगी।
अंतिम उम्मीदवारों की सूची तैयार कर प्रतीकों का आवंटन भी 11 जुलाई को ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 22 जुलाई 2025 को सुबह 7ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतगणना मतदान केंद्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होगी, जबकि अन्य पदों के लिए मतगणना 26 जुलाई और 29 जुलाई को विकासखंड एवं जिला मुख्यालयों पर निर्धारित समयानुसार होगी। परिणामों की घोषणा मतगणना के बाद की जाएगी। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 तथा संबंधित निर्वाचन नियमों के तहत जारी किया गया है, जिससे पंचायत चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत उप निर्वाचन 2025 के अंतर्गत खरगोन जिले की भगवानपुरा जनपद की ग्राम पंचायत धूलकोट एवं भीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायत खेरदा में सरपंच के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जनपद पंचायत भगवानपुरा के वार्ड क्रमांक 9 में जनपद सदस्य के रिक्त पद के लिए चुनाव होना है।