
पॉलिथीन मुक्त अभियान अंतर्गत ओंकारेश्वर में सिंगल यूज प्लास्टिक को किया गया प्रतिबंधित
50 किलो पॉलिथीन की गई जप्त
खण्डवा 26 मार्च, 2025 – शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 5 के तहत चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लागू करने से संबंधित गतिविधियो के निष्पादन हेतु नगरीय निकायों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। सी.एम.ओ. श्री संजय गीते ने बताया माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिये जिला प्रशासन के द्वारा 25 मार्च, 2025 को ओंकारेश्वर में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के फलस्वरूप प्लास्टिक वस्तुओं विशेष रूप से पतले कैरी बैग, प्लेटें, कप, गिलास आदि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रतिबंधित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा श्री शिवम प्रजापति, नगर के जनप्रतिनिधि, नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नगर के मुख्य मंदिर मार्ग बड़ चौक, झूला पुल, मुख्य बाजारों से होते हुये ब्रह्मपुरी घाट तक सिंगल यूज पॉलिथीन एवं पानी के डिस्पोजल इत्यादि जप्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें 50 किलो पॉलिथीन जप्त की गई तथा दुकानदारों को 1 अप्रैल से पॉलिथीन प्रतिबंधित करने की जानकारी भी दी गई। उन्हें बताया गया पॉलीथीन का क्रय/विक्रय या उपयोग करने पर चालानी कार्यवाही व दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।