
गेहूं एवं चना भूसा का उपयोग ईंट भट्टे तथा फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध
खण्डवा 26 मार्च, 2025- खण्डवा जिला अंतर्गत चारा, भूसा के निर्यात होने से पशुओं के लिए भूसे एवं चारे की कमी होने की आशंका है। जिले में उत्पादित भूसे एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के विहित प्रावधानों के अधीन एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंडवा ज़िले की संपूर्ण सीमा में पशुओं के आहार में आने वाले गेहूँ एवं चना भूसा का उपयोग ईंट भट्टे तथा फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा के बाहर निर्यात को तत्काल प्रभाव से 25.05.2025 तक के लिये प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश अनुसार गेहूँ तथा चने के भूसे को कोई कृषक, व्यापारी, व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाडी एवं अन्य साधनों द्वारा जिले के बाहर बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।