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हत्या के दोषी पति पत्नी व दो बेटों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

हत्या के दोषी पति पत्नी व दो बेटों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में 2 साल पहले हुई हत्या की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट – 2 पारुल अत्री की अदालत ने पति – पत्नी और दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही चारों दोषियों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि 22 जून 2020 को जलालुद्दीन पुत्र लाल खां ने थाना सासनीगेट पर मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमे उन्होंने बताया कि उनका बेटा इमरान घर पर था और बाइक रिपेयरिंग कर रहा था । तभी राजू राजू उर्फ रियाज , उसकी पत्नी बन्नो और बेटे अरमान व सलमान निवासीगढ़ मुल्लापड़ा भुजपुरा सिराज नगर थाना कोतवाली नगर आ धमके । गाली गलौज करने लगे । कहा गाड़ी सही नही की है और पैसे ले लिये । वादी ने विरोध किया । इस पर आरोपी ने पक्ष लाठी डंडे व चाकू से प्रहार कर दिया । घायल इमरान को परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे । जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया । उधर , पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की । बुधवार को कोर्ट ने चारों दोषियों को साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सजा सुनाई है ।

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