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तीन महीने तक जबलपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे भैंसवाही में हुए गौ वंश वध कांड के दो आरोपी

मंडला जिला न्यायाधीश ने सहजाद कुरेशी व आसिम कुरेशी को 3 महा तक जबलपुर सेंट्रल जेल भेजने का दिया आदेश

मंडला जिले भैंसवाही सिवनी जिले में हुए गौ वंश वध कांड के बाद से मंडला जिला व सिवनी जिला सहित प्रदेश के कई जिलों में गौ वंश वध के विरोध में हिंदू समाज के साथ साथ हर समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जिले की शांति व्यवस्था के मद्देनजर मंडला के जिला दंडाधिकारी दो सलोनी सिडना ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत शहजाद कुरेशी पिता नवाब उर्फ मुन्ना कुरेशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैंसवाही थाना नैनपुर जिला मंडला को 3 महा तक जबलपुर जेल में रखने का आदेश जारी किया है जारी आदेश में बताया गया की जिले में सांप्रदायिक सौहाद्र एवं लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस के द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को 3 माह के लिए निरुद्ध करते हुए सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में रखा जाएगा

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