दरभंगा, 21 जून 2024 :- जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जून (शनिवार) एवं 23 जून (रविवार) 2024 को दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थिति निर्धारित 20 परीक्षा केन्द्रों यथा :- प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा,प्लस 2 बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा,सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, एम.के. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा,के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा,के एस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, प्लस 2 एम.आर.एम. विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, लालबाग, उच्च माध्यमिक विद्यालय कबीर चक दरभंगा, आरएनएम राजकीय बालिका प्लस टू विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, प्लस टू राज उच्च विद्यालय दरभंगा,एम के पी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा,प्लस 2 सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा परीक्षा केन्द्र में आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में 22 जून (शनिवार) एवं 23 जून (रविवार) 2024 को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
Sitesh Choudhary