बिना फिटनेस एवं प्रेशर हॉर्न लगे हुए वाहनों पर होगी कार्यवाही
शाजापुर, 21 मई 2024/ जिला परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल वाहन संचालकों, यात्री वाहन स्वामियों एवं ट्रक आपरेटर्स को सूचित किया गया है कि कई वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किये गये है।
जिला परिवहन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि अपने स्कूल वाहन एवं यात्री वाहन में जो भी फिटनेस की त्रुटिया है या जो अनफिट वाहन है उनके दस्तावेज पूर्ण कर एवं प्रेशर हॉर्न निकलाकर तत्काल जिला परिवहन कार्यालय को सूचना प्रदान करें एवं समस्त स्कूल वाहनों के पूर्ण वैध दस्तावेज सहित सूची भी प्रदान करें। चैकिंग के दौरान यदि कोई भी वाहन बिना फिटनेस एवं प्रेशर हॉर्न लगे हुए पाया जाता है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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