‘ चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिसूचना के तहत राज्य में लोकसभा सामान् निर्वाचन तथा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल प्रतबिंधित कर दिया है । इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की सजा और प्रावधान है । निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण परिणामों का प्रकाशन व प्रसारण मीडिया संस्थान नहीं कर सकेंगे । उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रकाशन या प्रसारण कर सकेगा । यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक रहेगा ।