
होली पर्व पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार होली पर्व 4 मार्च बुधवार को (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घघ कम्पोजिट) एवं एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता) को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए है। होली के दिन मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।







