
अवैध गोवंश परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल
एक पीकप वाहन सहित कुल 04 नग गोवंश जप्त
खंडवा, 20 अगस्त 2025
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के द्वारा अवैध गोवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में थाना पंधाना में प्रभात गस्त के दौरान जामटी रोड अनादिया फल्या में मुखबिर से सूचना मिली कि जामटी तरफ से एक पीकप वाहन में अवैध गोवंश क्रूरता पुर्वक ठूस ठूस कर उन्हे वध हेतु बोरगांव तरफ से महाराष्ट्र तरफ ले जा रहे है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर हमराह बल एवं पंचान के मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे। जहाँ जामटी तरफ से पीअप वाहन आती दिखी जिसे हमराह बल एवं पंचान की मदद से पीअप वाहन जामटी रोड अनादिया फल्या मे रोकी। एक पीकप वाहन बोलेरो महीन्द्रा कंपनी कमांक एम.पी. 13 जी.बी.2948 को रोका चालक का नाम पुछते अपना नाम प्रवीण पिता निकेश जाति बलाई नि. सुरगांव राठौर एवं ड्रायवर के बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि पिता निकेश जाति बलाई नि. सुरगांव राठौर का होना बताया जिसमे पीकप वाहन में कुल चार नग बैल गौवंश क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरा होना पाया गया पकडे गये व्यक्तियों के पास वाहन में गौवंश परिवहन के संबध मे दस्तावेज लाने ले जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही होना बताया। गौवंश परिवहन के बारे में पूछताछ करते बैलो का बध हेतु महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश बंध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 11 (घ) पशु करता अधिनियम का दंडनीय पाये जाने से आरोपीगण प्रवीण पिता निकेश जाति बलाई नि. सुरगांव राठौर एवं रवि पिता निकेश जाति बलाई दोनो नि.सुरगांव राठौर के कब्जे से पीकअप वाहन एवं चार बैल मौके पर जप्ती कर पंचनामा बनाया गया। एक महीन्द्रा कंपनी का पीकप वाहन कमांक एम.पी.13 जी.बी. 2948 एवं भरे हुऐ क्रूरता पुर्वक चार नग बैल कुल कीमती 491500 /- रूपये की जप्त किया गया। आरोपीगण प्रवीण पिता निकेश जाति बलाई उम्र 20 साल नि. सुरगांव राठौर एवं रवि पिता निकेश जाति बलाई उम्र 21 साल दोनो नि. सुरगांव राठौर दिनांक 19/08/25 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय खंडवा पेश कर जिला जेल खंडवा दाखिल किया गया।









