
किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा जरूर करा लें
खंडवा 24 जुलाई, 2025 – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अऋणी व ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने कि अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उप संचालक, कृषि श्री नीतेश यादव ने बताया कि अऋणी व ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक के डिफाल्टर व कालातीत किसान अपनी खरीफ फसल जैसे सोयाबीन, कपास, मक्का, अधिसूचित फसलों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं।
उप संचालक, कृषि श्री नीतेश यादव ने बताया कि ऋणी अऋणी डिफाल्टर कालातीत सभी कृषक अपनी फसल का बीमा सम्बंधित बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि बैंक की पासबुक, आधारकार्ड, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, बुआई प्रमाण पत्र, पूर्ण भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म एवं आवश्यक प्रीमियम राशि के साथ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोयाबीन फसल के लिए 887 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 693 रूपये, कपास के लिए 2758 रूपये एवं असिंचित धान हेतु 630 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रीमियम जमा कराना होगा। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें।