मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया की उर्वरक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित
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उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पथरिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जे. एल. प्रजापति ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 का उल्लंघन का दोषी मानते हुये मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक 403 वैधता 30 दिसंबर 2025 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया है कि अपना बचाव उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पथरिया के माध्यम से उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत किया जाये एवं निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक विक्रय, भण्डारण, परिवहन नहीं किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
शिकायत की गई थी कि डीएपी खाद का विक्रय मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया के द्वारा उच्च दर पर किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया किसान मयंक को 2 बोरी डीएपी 3800/- कीमत पर स्टीमेट मेमो पर दिया गया तथा पवन कुमार को 1 बोरी डीएपी 1900/- कीमत पर बेचा गया।
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