
कोर्ट ने सुनाया अभियुक्त कन्हाई झा को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना
समस्तीपुर। विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार ।। ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उत्पाद वाद संख्या 462 / 2020 के अभियुक्त कन्हाई झा पिता स्व मदन झा साकिन मुजौना वार्ड संख्या 16 थाना ताजपुर वैनी ओपी जिला समस्तीपुर निवासी को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त कन्हाई झा को पांच साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया। कोर्ट ने बताया की जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बताया जाता है कि दिनांक 09 दिसंबर 2020 समय करीब 11 बजे संध्या ग्राम मुजौना वार्ड संख्या 16 थाना ताजपुर वैनी ओपी जिला समस्तीपुर स्थित अभियुक्त कन्हाई झा के कब्जे वाले घर के दक्षिण पश्चिम बंसवारी से 13 लीटर 125 मिoलीo अवैध देशी शराब बरामद हुआ। पुलिस बल को देखकर घर के पीछे से अभियुक्त भागने लगा तथा घनी आबादी होने के कारण अभियुक्त कन्हाई झा भागने में कामयाब हो गया। इस केश में बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता गौरी शंकर मिश्रा वही अभियोजन पक्ष के ओर से उत्पाद विभाग के अधिवक्ता अविनाश राय ने बहस किया। इस मामले में अधिवक्ता गौरी शंकर मिश्रा अपने मुवक्किल को बचा नही सके।