कटनीमध्यप्रदेश

नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य प्रभारों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य प्रभारों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट 

 

 

कटनी (3 मार्च) – आगामी 8 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संपत्ति कर, जल प्रभार तथा अन्य उपभोक्ता प्रभार के सरचार्ज में छूट देने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है उस पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और 01 लाख रुपये तक बकाया है, ऐसे मामलों में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 01 लाख रुपए से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 

 

    जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले जिनमें जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले जिनमें जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10000 रुपये से अधिक तथा 50000 रुपये तक बकाया है ऐसे मामलों में केवल अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम एक माह की समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!